High Court Strict : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज दिए जाने के खिलाफ वन क्षेत्राधिकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पी.सी.सी.एफ अनूप मालिक को 5 सितंबर 2013 के शासनादेश की अवेहलना करने वाले सभी DFO/उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही कर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
High Court Strict : वन विभाग ने नहीं उठाया कदम
आज हुए सुनवाई के दौरान अनूप मालिक द्वारा दाखिल शपथपत्र में कहा गया कि कोर्ट के आर्डर के बाद उन्होंने ऐसे अफसरों को चिन्हित करने के लिए एक समिति बनाई थी। समिति द्वारा 104 बार गलत तरीके से उप वन क्षेत्राधिकरी को वन क्षेत्राधिकारी का चार्ज दिए जाने की बात कही गई है। आपकों बता दे कि वन क्षेत्राधिकारी संघ की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि डेप्युटी रेंजरों को रेंज का चार्ज दिया जा रहा है और रेंज अधिकारियों को रेंज चार्ज से वंचित किया जा रहा है।
इस मामले में पूर्व में उच्च न्यायालय की खंडपीठ पहले ही कह चुकी है कि डेप्युटी रेंजरों को रेंज का चार्ज नहीं दिया जा सकता और रेंज चार्ज देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। परंतु वन विभाग द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया।
ये भी पढ़ें : मुस्लिम महापंचायत रद्द, सीएम और एसएसपी ने दिया आश्वासन