Highcourt on PACS Election

Highcourt on PACS Election : सहकारी ऋण समितियों के चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 28 जून को होगी अगली सुनवाई

उत्तराखंड गढ़वाल/कुमाऊं नैनीताल राजनीति
News Uttarakhand

Highcourt on PACS Electionउत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखण्ड बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का तय समय के भीतर चुनाव नही कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 28 जून तक स्थिति स्पष्ट कर कोर्ट को अवगत कराएं।

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आपकों बता दे कि बहुद्देशीय सहकारी ऋण समिति खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में बहुद्देशीय सहकारी ऋण समितियों के चुनाव जुलाई 2018 में 5 वर्षों के लिए हुए थे।

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जिनका कार्यकाल जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में कार्यकाल समाप्त होने को है लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ तक नही की। फिलहाल कोर्ट ने मामले में स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही सुनवाई के लिए 28 जून की तिथि नियत की है।

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