New Womens Marriage Act

New Womens Marriage Act : लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी ।

उत्तराखंड राजकाज विशेष
News Uttarakhand

New Womens Marriage Act : कानून के तहत महिला के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी थी।

New Womens Marriage Act

पीएम ने शादी की उम्र से संबंधीत क्या प्रस्ताव ऐलान किया था :

New Womens Marriage Act : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने से संबंधी प्रस्ताव का ऐलान किया था। पीएम ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था।’सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए, ये जरूरी है। उनकी शादी उचित समय पर हो।

New Womens Marriage Act :

New Womens Marriage Act

टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी :

New Womens Marriage Act : मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी।

New Womens Marriage Act

शादी की उम्र बढ़ाने के लिए ऐक्ट में होंगे बदलाव :

New Womens Marriage Act : महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए सरकार हिंदू मैरिज ऐक्ट, 1955 के सेक्शन 5 (iii), स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 और बाल विवाह निषेध ऐक्ट, 2006 में बदलाव करेगी, इन तीनों में ही सहमति से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होने का जिक्र है।

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