Section 144 In Dehradun : उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद अब देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है जिसके तहत 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है जिससे चुनाव के मद्देनजर किसीभी प्रकार के धंगे ना भड़काए जा सके।
Section 144 In Dehradun :
किसी भी स्थान पर पांच से ज्यादा लोगों के होने पर मनाही :
Section 144 In Dehradun : केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है जिसको देखते हुए राजधानी देहरादून में जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद यदी बस अड्डा रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक स्थानो को छोड़कर किसी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग साथ दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ धारा 144 के नियमों का उल्लंघन करने के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Section 144 In Dehradun :
धारा 144 के तहत यह नियम होते हैं लागू——
किसी बैठक या जुलूस के लिए लेनी होगी जिलाधिकारी की इजाजत
भड़काऊ भाषण या फिर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर जाना प्रतिबंधित
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध
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