Women Reservation Bill : उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महिला आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब महिला आरक्षण का विधेयक कानून बन गया है।
Women Reservation Bill : सरकारी नौकरी में खुला पिटारा
महिला आरक्षण में कानून बनने के बाद प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि कानून का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड लोक सेवा अधिनियम 2022 है। शासन द्वारा अधिसूचना में कहा गया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक संरचना के चलते दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन यापन करना कठिन होता है।
प्रदेश की महिलाओं को विषम परिस्थितियों में जीवन का निर्वाह करना चुनौतीपूर्ण होता है।
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