Action Against Pressure Horn : परिवहन विभाग वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने, बेचने और बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत प्रेशर हॉर्न बनाने वाली कंपनी और बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत एक लाख का जुर्माना और 6 माह की सजा होगी।
Action Against Pressure Horn : परिवहन एक्ट के तहत कार्यवाई
हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन एक्ट के तहत अब वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाने, बेचने और बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप कुमार सैनी का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद वाहनों में लगे प्रेशर हार्न वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि संभागीय एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि जो वाहन डीलर य प्रशेर हॉर्न बेचने वाले दुकानदार य बनाने वाली कंपनियां इस तरह का उत्पादन करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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