HC Bans Burning Of Dry Oak Leaves : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में बांज के पत्ते जलाने से होने वाले धुंए से होने नुकसान को लेकर लिखे पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।
हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि नैनीताल में पत्तों पर आग ना लगाए। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार समेत नगर पालिका नैनीताल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
HC Bans Burning Of Dry Oak Leaves :
छात्रा मेघा पांडे ने लिखा था पत्र :
दिल्ली निवासी विधि की छात्रा मेघा पांडे ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि नैनीताल बांज के जंगल से घिरा हुआ है। जिसकी सुखी हुए पत्तियां सड़क, गलियों,छतों में गिरती रहती है। नैनीताल के स्थानीय लोगों व सफाई कर्मचारियों द्वारा बांज के पत्ते जलाए जा रहे है। जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और बांज के पत्तों से उठने वाले धुंए से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
HC Bans Burning Of Dry Oak Leaves : याचिकाकर्ता ने बांज के पत्तों पर आग लगाने पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र में उनके द्वारा यह भी कहा गया बांज की पत्तियां बहुत ही उपयोगी है। इसे न जलाकर इसकी खाद बनाई जा सकती है और ये पत्तियां जमीन की नमी को बनाई रखती है इनके नीचे कई प्रकार के कीड़े साँप आदि रहते है।
ये भी पढ़ें : बढ़ती गर्मी के साथ जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं तेज