Nainital High Court Reverses Decision : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य लोगों को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में कोई ठोस सबूत न मिलने पर CBI अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। बता दें गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने पर देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने डीपी यादव को आजीवन की सजा दी थी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। वहीं मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने डीपी यादव की अपील पर अपना निर्णय सुनाया।
Nainital High Court Reverses Decision :
पूर्व सांसद डीपी यादव बरी :
Nainital High Court Reverses Decision : हाईकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाते हुए उन्हें बाई इज्जत रिहा कर दिया है। डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी है। कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है। बता दें 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह ने कर दी थी।
Nainital High Court Reverses Decision : वहीं 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी।
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