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Poster Banners On Govt Property : प्रत्याशियों को सरकारी संपत्ति पर पोस्टर-बैनर लगाना पड़ा भारी, मुकदमा हुआ दर्ज

उत्तराखंड गढ़वाल/कुमाऊं देवभूमि पोलखोल नैनीताल मिशन २०२२ राजकाज विशेष
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Poster Banners On Govt Property : उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 नजदिक है ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार भी तेजी से चल रहा है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग द्वारा मिशन 2022 को लेकर प्रदेश में आचार संहिता लागू की गई है बावजूद इसके प्रत्याशियों पर इसका कोई खासा असर नहीं देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि नैनीताल में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में मोहन बिष्ट, जोगिंदर पाल सिंह रौतेला समेत कई प्रत्याशियों में मुकदमा दर्ज ​हो गया है।

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इन प्रत्याशियों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज :

Poster Banners On Govt Property : मिशन 2022 को देखते हुए प्रदेश में आचार संहिता लगी हैं लेकिन उसके बाद भी प्रत्याशी चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नज़र आ रहे है। दरअसल मामला नैनीताल का हैं जहां पुलिस ने प्रत्याशियों द्वारा सरकारी संपत्ति पर पोस्टर-बैनर लगाने के मालमे में कार्यवाही करते हुए धारा 188 आईपीसी और धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत लालकुआं विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन बिष्ट, प्रत्याशी जोगिंदर पाल सिंह रौतेला,प्रत्याशी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी समित टिक्कू पर मुकदमा दर्ज किया है।

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बताया जा रहा है कि प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा सरकारी संपत्ति पर झंडा बैनर पोस्टर का प्रयोग किया गया था बिना अनुमति पोस्टर लगाने पर अलग-अलग थानों में मामला पंजीकृत किए गए हैं।

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