Relief From High Court To Former CM : नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक की चुनौती याचिका को निराधार बताया है और इसके साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। इस याचिका पर कोर्ट में जस्टिस शरद शर्मा की एकल पीठ में सुनवाई हुई और इस याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।
Relief From High Court To Former CM :
याचिका को किया खारिज :
पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल देहरादून के निवासी मनीष वर्मा ने डॉ रमेश पोखरियाल निशंक के 2019 निर्वाचन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री के नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था और इसके साथ ही कहा था कि डॉ निशंक ने चुनावी शपथ पत्र में मुख्यमंत्री रहते हुए बिजली पानी और बंगले का बकाया झूठा शपथ पत्र दिया है और इसके चलते चुनाव को निरस्त किया।
Relief From High Court To Former CM : याचिकाकर्ता के वकील से कोर्ट ने पिछली तारीख पर कुछ दस्तावेज मांगे थे जिससे वह नहीं दे सके। याचिका में 21 सुनवाइयों के बाद कोर्ट ने तथ्यों को निराधार और औचित्यहीन मानते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने लोकप्रियता हासिल करने की मंशा पर याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई।
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