Sc Hearing Encroachment Case : सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
Sc Hearing Encroachment Case : नहीं चलेगा बुलडोजर
हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई पूरी हो गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए फिलहाल के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है और जहां रेलवे से जमीन के बारे में पूछा गया है तो वहीं कोर्ट ने सरकार से इन लोगों के पुनर्वास स्कीम की जानकारी भी मांगी है।
करीब आधे घंटे तक चली इस बहस में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील प्रशांत भूषण ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये सब कोविड के समय में हुआ है और लोगों को कोई अवसर नहीं दिया गया। ऐसे में सभी तथ्यों को सुनने के बाद जस्टिस जे कॉल ने कहा कि हमें कोई व्यवहारिक रास्ता खोजना होगा। यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे का विकास भी नहीं रुकना चाहिए।
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