Hc Hearing On Uksssc : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नकल करते पकड़े गए लोगों को परीक्षा की अनुमति देने समेत इन्हें 5 साल तक परीक्षाओं में वंचित करने के शासनादेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जो आयोग द्वारा 16 मई 2023 के परीक्षा में नकल करने पर अभ्यर्थियों को 5 साल तक परीक्षा से वंचित रखने के लिए जारी किया था।
Hc Hearing On Uksssc : 14 लोगों को पकड़ा
आपको बता दे कि अजय और दयाल ने उत्तराखण्ड अधिनस्त चयन सेवा आयोग के आदेश को चुनौती दी है जिसमे नकल करने पर पकड़े जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को 5 तक परीक्षा से वंचित रखने के आदेश जारी किए थे। आयोग ने 1998 के नकल अधिनियम के तहत 14 लोगों को पकड़कर उनपर पांच वर्ष के लिए परीक्षा में भाग लेने पर रोक लगा दी थी।
Hc Hearing On Uksssc : वही मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अधिनियम की धारा 9 और 10 में केवल सजा का प्रावधान है लेकिन परीक्षा से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद इन परीक्षार्थियों को अब परीक्षा देने की छूट मिल गई है।
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