New Year Celebration Guideline

New Year Celebration Guideline : उत्तराखंड के लोग रात 11 बजे तक ही मना पायेंगे नए साल का जश्न

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New Year Celebration Guideline : प्रदेश में इस बार नये साल का जश्न लोग रात 11 बजे तक ही मना पायेंगे और इस दौरान सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। दरअसल कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। जिसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू है। वैसे तो प्रदेश की हसीन वादियों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं और हिल स्टेशनों के साथ ही शहरों में भी रात 12 बजे नए साल का जश्न अपने शबाब पर रहता है। लेकिन इस साल का जश्न नाइट कर्फ्यू के चलते जरा सा फिका रहने वाला है।

New Year Celebration Guideline :

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अलर्ट मोड पर प्रशासन :

New Year Celebration Guideline : प्रदेश में ओमीक्रोन के मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मामलों को बढ़ता देख अब होटलों, बार और सार्वजनिक स्थानों के साथ ही रेस्टोरेन्ट में नये साल का जश्न 10 बजे तक खत्म करना होगा। जिसके बाद पुलिस अपनी कार्यवाही करते हुए सख्त रूख अपना लेगी और 11 बजे के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने पर या हुड़दंगी करने पर पुलिस अपने तरीके से निपटेगी।

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लोगों से अपील :

New Year Celebration Guideline : वहीं जिन पर्यटकों ने प्रदेश के हिल स्टेशनों में होटल बुक कर रखे हैं। सिर्फ उन्हें ही जाने की अनुमति होगी साथ ही कोविड की नेगेटिव रिपोट भी साथ में लाना जरूरी है। पुलिस ने पर्यटकों के वाहनों की चेकिंग के लिए पुख्ता इंतजाम किये हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील भी करी है कि सभी नए साल का जश्न अपने घर रहकर ही मनायें।

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