Uttarakhand High Court Verdict

Uttarakhand High Court Verdict: मंदिर, मस्जिद और लाउडस्पीकर की बहस के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला

उत्तराखंड गढ़वाल/कुमाऊं हरिद्वार
News Uttarakhand

Uttarakhand High Court Verdict : देश में इन दिनों मंदिर-मस्जिद और लाउडस्पीकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने या ना बजाने को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में तीन मस्जिद और दो मंदिरों के लाउडस्पीकरों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने का आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं।

Uttarakhand High Court Verdict :Uttarakhand High Court Verdict एक जैसी राय :

हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में रहने वाले तालिब हसन और अमित कुमार बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर दोनों एक जैसी राय रखते हैं। उनका कहना है कि गांव में मस्जिद और मंदिरों के लाउडस्पीकर से होने वाला ध्वनि प्रदूषण बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा दोनों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका भी दायर की थी। वहीं हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अगर धार्मिक स्थलों में इससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उसे रोकना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होगी।

Uttarakhand High Court Verdict

Uttarakhand High Court Verdict  : हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात कह रहे हैं। वहीं देश में चल रही मंदिर मस्जिद और लाउडस्पीकर की बहस के बीच हाईकोर्ट का मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज नियंत्रित कराने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

Uttarakhand High Court Verdict

 

ये भी पढ़ें : चुनाव प्रचार को धार देने चंपावत पहुंचे योगी आदित्यनाथ, किया रोड शो

Leave a Reply

Your email address will not be published.