Compensation On Death In Bus

Compensation On Death In Bus : रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगा 7 लाख का मुआवजा, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश

उत्तराखंड क्राइम गढ़वाल/कुमाऊं देहरादून राजकाज राजनीति हेल्थ बुलेटिन
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Compensation On Death In Bus : रोडवेज बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को अब 2 लाख नहीं बल्कि 7 लाख का मुआवजा मिलेगा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने 7 लाख का मुआवजा देने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

 

Compensation On Death In Bus

Compensation On Death In Bus : एक साथ मिलेंगे दोनों मुआवजे

परिवहन मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि अब तक रोडवेज बस दुर्घटना ग्रस्त होने पर मृतक के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया जा रहा था लेकिन अब परिवहन विभाग से 2लाख जबकि परिवहन निगम से 5 लाख की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोडवेज बस का जो भी टिकट करता है उसमें यात्री का 5 लाख का बीमा होता है और अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे। उन्होंने कहा कि जब संबंधित शासनादेश निकलवाया तब पता चला कि हर यात्री का 5 लाख का बीमा है।

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इतना ही नहीं उन्होंने अधिकारियों को इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के परिजनों को तत्काल भुगतान करने के लिए निर्देश दिए हैं।

 

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