Clinical Establishment Act In Uttarakhand

Clinical Establishment Act : क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में छोटे अस्पतालों को मिल सकती है राहत, धामी कैबिनेट में आएगी प्रस्ताव

उत्तराखंड गढ़वाल/कुमाऊं देहरादून राजनीति हेल्थ बुलेटिन
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Clinical Establishment Act : क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम को उत्तराखंड सरकार राहत दे सकती है। एक्ट में छूट देने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है जिसके बाद अब धामी सरकार अपने स्तर पर एक्ट में छूट दे सकती है। एक्ट में छूट के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाका तैयार किया जा रहा है जिसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।

 

Clinical Establishment Act In Uttarakhand

Clinical Establishment Act : केंद्र ने दी सहमति

सरकार ने क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में छूट देने के लिए केंद्र से सुझाव मांगा था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने सहमति जताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर एक्ट में छूट दे सकती है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद धामी सरकार 50 बेड से कम नर्सिंग होम, अस्पताल और क्लीनिक को एक्ट से राहत दे सकती है। बता दें कि केंद्र ने अस्पतालों, क्लीनिक, एक्सरे, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन के लिए क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू किया है।

Clinical Establishment Act In Uttarakhand

Clinical Establishment Act : राज्य सरकार द्वारा भी इस एक्ट को अपनाया गया है लेकिन छोटे अस्पतालों को एक्ट के मानकों को पूरा करने में दिक्कतें आ रही है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कई बार एक्ट में छोटे अस्पतालों को छूट देने की मांग भी सरकार से की गई है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी आईएमए को एक्ट में छूट देने का आश्वासन दे चुके है। ऐसे में अब सरकार एक्ट में संशोधन करते हुए छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम को राहत दे सकती है।

 

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